सरकार ने कोरोनाकाल में संक्रमण के दर से सख्त किए मास्क को लेकर नियम कानून

देहरादून, प्रदेश में अब कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने पकड़ा गया तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. खास बात ये है कि किसी भी शख्स ने यूज किए मास्क को चिह्नित स्थान अथवा रेड बाक्स के सिवाय दूसरे स्थान पर फेंका तो उसका भी चालान तय है. बकायदा, इसके लिए संबंधित व्यक्ति को 500 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा. शासन से पूरे राज्य में ये नियम लागू कर दिया है. हाल में उत्तराखंड कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी भी दी थी. लेकिन अब शासन की ओर से इसको लेकर ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं. सचिव स्वास्थ्य डा. पंकज कुमार पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहली बार बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर 500 रुपये, दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 700 रुपये, तीसरी बार और उसके बाद बार-बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा. आदेश में यह भी कहा गया कि इस्तेमाल किया गया मास्क चिह्नित स्थान पर ही फेंकना होगा. मास्क न पहनने पर जुर्माना वसूलने के बाद पुलिस ऐेसे व्यक्तियों को चार मास्क मुफ्त भी उपलब्ध कराएगी.