सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो अब लगेगा 700 रुपए तक जुर्माना

corona गया नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो लगेगा अब 700 तक लग सकता है जुर्माना

देहरादून, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार अब शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती से अनुपालन कराने के मूड में है। सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानक का उल्लंघन करने पर अब जुर्माना बढ़ाकर 200 रुपये से लेकर 700 रुपये तक लग सकता है। वर्तमान में ये जुर्माना 100 से 500 रुपये तक है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में ये मामला सामने आया था,निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन, माना जा रहा है कि अगली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ जानकार बताते हैं कि जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर इस प्रविधान का सख्ती से अनुपालन कराना सरकार के लिए ये मुसीबत से कम से कम नहीं होगा।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड महामारी कोविड-19 विनियमन लागू किया गया है। corona कर्फ्यू भी जारी है। इसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना जरूरी है। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनना, शारीरिक दूरी का अनुपालन न करना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने मास्क पहनने में हो रही लापरवाही को देखते हुए इसकी जुर्माना राशि 200 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक कर दी है। इसमें पहली बार बगैर मास्क पकड़े जाने पर 200 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और तीसरी बार तथा उससे अधिक बार पकड़े जाने पर यह जुर्माना एक हजार रुपये रखा गया है। जानकार अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करना बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने के बाद अब इन मानकों का अनुपालन बेहद कम हो रहा है। इसे देखते हुए विभाग ने संक्रमण से बचाव को शारीरिक दूरी के लिए तय जुर्माने को भी बढ़ाने की तैयारी की है। इसके तहत पहली बार शारीरिक दूरी के मानक का उल्लंघन करने पर 200 रुपये, दूसरी बार उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपये और तीसरी बार और उससे अधिक उल्लंघन करने पर यह राशि 700 रुपये प्रस्तावित की गई है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार कितनी सख्ती बरत सकती है।

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