-101 यूनिट से अधिक बिजली खर्च पर पहले से ज्यादा बिल चुकता करना पड़ेगा
देहरादून, कोरोनाकाल में बिजली के उपभोक्ताओं को इस बार बिजली का करंट भी लगा है. ऊर्जा निगमों के प्रस्ताव आने व उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की सुनवाईयों के बाद आखिरकार मंडे को वर्ष 2021- 22 के बिजली टैरिफ के जारी कर दिए गए हैं. जारी नए टैरिफ के मुताबिक प्रतिमाह 101 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में ज्यादा बिल चुकाना होगा. वही, कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी बढ़ोत्तरी की गई है.

-प्रतिमाह 101 से 200 यूनिट बिजली खर्च
करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब देना होगा चार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल
-अब तक इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ था तीन रुपये पचहत्तर पैसे
-इस प्रकार अब इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे अधिक चुकाने होंगे.
-201 से 400 यूनिट बिजली खर्च पर देना होगा पांच रुपये पचास पैसे प्रति यूनिट.
-अब तक इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ पांच रुपये पंद्रह पैसे प्रति यूनिट चॉर्ज था.
-इसमें श्रेणी में अब प्रति यूनिट 35 पैसे की बढ़ोत्तरी की गई है.
– 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च पर उपभोक्ताओं को अब छह रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट बिल देना होगा.
-जबकि अब तक ये टैरिफ पांच रुपये 90 पैसे तय था. अब प्रति यूनिट 35 पैसे का इजाफा हुआ.बीपीएल में 100 यूनिट तक राहत
विद्युत नियामक आयोग ने बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं किया है. ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या राज्य में पांच लाख के करीब बताई गई है.
कॉमर्शियल श्रेणी में भी बढ़ोत्तरी
कॉमशियल श्रेणी के 50 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वालों और 25 किलोवाट विद्युत भार तक के एलटी उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है. जबकि कॉमर्शियल श्रेणी के 25 किलोवाट तक के उपभोक्तताओं के लिए अब टैरिफ पांच रुपये अस्सी पैसा प्रति यूनिट का निर्धारण किया गया है. अब तक इसकी दर पांच रुपये पचहत्तर पैसा थी. 25 केवी से ऊपर के उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट पांच रुपये अस्सी पैसा की दर से बिल लिया जाएगा.
दस दिन के भीतर भुगतान करने पर छूट
आयोग ने बिजली के बिल तय समय से पहले जमा करने पर छूट दी है. कोई उपभोक्ता बिजली बिल जारी होने के दस दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक माध्यम से करता है तो उसे कुल बिल पर टैक्स छोडक़र 1.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. जबकि कैश या चैक से 10 दिन के भीतर भुगतान करने पर 0.75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. विद्युत नियामक आयोग के सदस्य एमके जैन के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए छोटे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है. जबकि छोटे उद्योग व कॉमर्शियल श्रेणी में भी टैरिफ नहीं बढ़ाया गया है. नाम मात्र की कुछ श्रेणियों में बढ़ोत्तरी की गई है. इससे उपभोक्ताओं पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा.