
देहरादून, शासन के आदेश के बाद आज दून में रविवार को कोविड कफ्र्यू रहेगा. इसको लेकर डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं. कहा गया है कि देहरादून नगर निगम समेत गढ़ी कैंट व क्लेमेनटाउन कैंट बोर्ड क्षेत्र में अप्रैल माह में आने वाले सभी शनिवार व रविवार को कोविड कफ्र्यू लागू रहेगा. जबकि निगम क्षेत्र के बाहर के इलाकों में रविवार रात का कफ्र्यू ही रहेगा.
नाइट कफ्र्यू अब 9 बजे रात से
जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी तरह के प्रतिष्ठान/संस्थान व वाहनों के संचालन को प्रतिबंध किया गया है. इधर, शासन के आदेश के बाद अन्य दिन नाइट कफ्र्यू रात्रि साढ़े 10 बजे की जगह अब रात नौ बजे से प्रभावी होगा, जो सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा. रविवार को लगने वाले कोविड कफ्र्यू के तहत डीएम डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि शनिवार व रविवार को कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान/संस्थान या कार्यालय नहीं खुलेगा. इसके अलावा सामान्य रूप से चलने वाले वाहनों का संचालन भी बंद रहेगा. वहीं, केवल मेडिकल प्रतिष्ठानों व पेट्रोल/डीजल पंपों को खोलने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा फल-सब्जी, दूध, पेट्रोल/डीजल, गैस आपूर्ति, चिकित्सा सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान व इनके वाहन भी प्रतिबंध से बाहर रहेंगे.
-रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी जारी रहेगी.
– टिफिन सर्विस को भी कफ्र्यू से छूट दी गई है.
-दूसरे राज्यों से हवाई जहाज, ट्रेन या बस से आ रहे हैं, उनको छूट दी गई है.
-कोविड कफ्र्यू से विवाह समारोह को भी छूट दी गई है
-वर-वधू पक्ष को जिला प्रशासन की अनुमति, समारोह स्थल की बुकिंग आदि के प्रमाण देने होंगे
-औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मियों को आइकार्ड दिखाना होगा.
-सार्वजनिक हित के निर्माण जारी रहेंगे
-उपजिलाधिकारी पुलिस के साथ नियमों को पालन सुनिश्चित करवाएंगे.
-फालतू घूमने वाले पर कार्रवाई की जाएगी.