राजनीतिक दलों को राहत, बाहर से आने वालों को निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं

-सरकार ने जारी की नई SOP, स्कूल 22 जनवरी तक रहेंगे बंद, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी

देहरादून, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब शासन ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बीच राजनीतिक दलों को राहत दी है. जारी एसओपी के अनुसार अब राजनीतिक दल किसी भी सभागार में 50 परसेंट क्षमता के साथ बैठक कर सकेंगे. लेकिन, उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा. इसके अलावा शासन ने राज्य में रैली, धरना-प्रदर्शन, जनसभाएं, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल-बाइक रैली जैसे आयोजन पर भी पाबंदी जारी रखी है. राजनीतिक दलों के सामने शर्त यह रखी गई है कि जहां मीटिंग हो रही है, उस सभागार में अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों की हो. इधर, इसके साथ ही अन्य राज्यों से प्रदेश में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीनेशन अथवा कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी रहने की बाध्यतता भी खत्म कर दी गई है।

रात्रि कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक

शासन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार राज्य में 22 जनवरी तक आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायताप्राप्त अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों में आनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य जारी रहेगा। राज्य में रात्रि कफ्र्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 22 जनवरी तक बंद रहेंगे. मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक समारोह भी नहीं होंगे. जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, होटल, रेस्तरां, ढाबे, स्पा, सैलून, थिएटर, आडिटोरियम, सभाकक्ष, खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे. जबकि, विवाह समारोह में स्थल के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

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