25 मई को मसूरी विकाश प्राधिकरण ने पुनर्वायोग फाउन्डेशन के आचार्य आशीष सेमवाल द्वारा वीजापुर किमाडी रोड नालियाणा भितरली किमाडी में बिना प्राधिकरण की अनुमति तथा बिना भूउपयोग परिवर्तन के ही वृहद रूप से स्थल पर निर्माण किया गया जा रहा था, जो कि विधिविरूद्व है, उक्त कैम्पस में 29 विभिन्न प्रकार के यथा (Cottages, main block, sheds, हवन कुण्ड हेतु शेड का निर्माण) एक तल से 3 तल तक का निर्माण किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या 22/सी0/एम0/18-19 योजित किया गया। बार-बार कार्य रूकवाये जाने के बावजूद भी निर्माणकर्ता द्वारा कार्य बन्द नही किया गया, जिसके विरूद्व प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त निर्माण को सील कर दिया गया।
उक्त कार्यवाही में प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता मनोज कुमार जोशी अवर अभियन्ता महिपाल सिंह अधिकारी, सुपरवाईजर तथा गडी कैन्ट थाने से पुलिस बल स्थल पर उपस्थित था। कार्यवाही शान्तिपूर्वक सम्पन्न की गयी। एमडीडीए अधिकारियों मुताबिक जनवरी में सीलिंग के हुए थे, लेेेेकिन निर्माणकर्ता stay लेकर आ गया। अब खारिज हुुआ है।




