सावधान! नाबालिग वाहन चालकों की धर पकड़ को सिटी के हर इलाके में पुलिस की टीमें मौजूद

Dehradun, DGP के निर्देश पर पुलिस ने नाबालिग़ वाहन चालकों की खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. शनिवार को थाना रायपुर पुलिस की नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों / वाहन स्वामी की विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 25.0000/- रूपये के जुर्माने का किया चालान, जबकि 10 वाहन सीज़ किए.

10 वाहन भी सीज किए गए 

 थानाध्यक्ष रायपुर द्वारा थाना रायपुर क्षेत्र में 4 टीमें गठित कर स्कूलों वाहन लेकर आने वाले नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199-ए के तहत कार्रवाई करने के लिए रवाना की गई।पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर वाहन चेकिंग की गई, वाहन चेकिंग के दौरान 10 नाबालिग छात्र-छात्राएं वाहन चलाते हुए पाए गए. उनके अभिभावकों के विरुद्ध धारा 199A एमवी एक्ट के ढाई लाख का जुर्माना वसूला गया. जबकि,10 वाहन सीज किए गए।

क्या है M V Act की धारा 199A

 नाबालिग के गाड़ी चलाने पर उसके परिजन या वाहन स्वामी द्वारा 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा अगर नाबालिग से वाहन चलाने के दौरान कोई दुर्घटना होती है, उस परिस्थिति में वाहन स्वामी पर दोष सिद्ध होने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ ही 3 साल तक का कारावास हो सकता है। 

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