उत्तराखंड में अब अवैध शराब बेचने पर सात साल की गैर जमानती सजा

भंडारण में 13 प्रस्तावों पर मुहर, अवैध शराब बेचने वाले को 7 साल की गैर जमानती सजा

देहरादून: आज उत्तराखंड सरकार शाम 4 बजे अपना बजट पेश करने जा रही है. बजट से प्रदेश के लोगों को काफी उम्मीदें हैं. वहीं इससे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. 12 प्रस्तावों पर फैसले किये गए हैं. उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिये गये कई अहम फैसले. बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री हरक सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, स्वतंत्र प्रभार महिला एवं बल विकास मंत्री रेखा आर्य, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट में मौजूद रहे।

कैबिनेट के फैसले:
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, विधान सभा पटल पर रखा जाना है.
उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण विधेयक-2019) 10 प्रतिशत आरक्षण को पटल पर रखा जाना.
पूर्व सैनिक, सैनिक विधवा एवं आश्रितों के लिए वर्ष 14-15 में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में हिल्ट्रान, कैल्क केन्द्र कोटद्वार को 88560 रू0 का भुगतान किया जाना.
पंचायती राज विभाग के पूर्व स्वीकृत ढांचे में 2 अतिरिक्त पद स्वीकृत- एक उप निदेशक, एक लेखकार.
उत्तराखण्ड वेस्ट टू एनर्जी पालिसी 2019 को प्रख्यापित किया जाना. मुख्यतः साॅलिड वैस्ट के लिए लैण्ड फिल्ड हेतु, सम्बन्धित निकाय एक रूपया प्रतिवर्ग मीटर की दर से 20 वर्ष या परियोजना अवधि के लिए भूमि उपलब्ध करायेंगे.
उत्तराखण्ड नगर निगम (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2019 पटल पर रखा जाना.

5 लाख जनसंख्या तक
नगर आयुक्त को 5 लाख, महापौर को 6 लाख, कार्यकारिणी समिति को 15 लाख, बोर्ड को 15 लाख से अधिक वित्तीय अधिकार.
5 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए

नगर आयुक्त को 10 लाख, महापौर को 12 लाख, कार्यकारिणी समिति को 25 लाख, बोर्ड को 25 लाख से अधिक वित्तीय अधिकार.
अन्य निर्णय

महिला सशक्तीकरण, बाल विकास विभाग नन्दा गौरी योजना में पात्र बालिका लाभार्थियों के लिये जन्म के समय प्रथम चरण 11 हजार, 12 वी पास 51 हजार, 2 बच्चों तक देने की व्यवस्था.
भूमि विनियमितीकरण हेतु फरवरी, 2018 के शासनादेश में समयवृद्धि का प्रावधान. यह 18 फरवरी 2019, को सम्पाप्त हो रहा था.
सन्दर्भ नगर पंचायत क्षेत्र लालकुआॅ के अवैध कब्जे धारकों भूमि धरी अधिकार.
बिन्दाल, रिस्पना रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट योजना हेतु एमडीडीए श्रेणी 6(1) जल मग्न क्षेत्र परिवर्तन करते हुए भूमि हस्तानान्तरण किए जान के सम्बन्ध में(साबरमती के तर्ज पर) निर्णय हुआ.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी
राजस्व, शहरी विकास, आवास, वित्त विभाग सदस्य होंगे. रिपोर्ट को सीएमअन्तिम रूप देंगे.
इसी प्रकार से केबिनेट अन्य फैसले भी लिए।
जन शिक्षा समिति हाल सरस्वती शिशु मन्दिर, दन्या अल्मोड़ा का उच्चीकरण इण्टर तक किया गया है. इस हेतु ग्राम आटी, तहसील, मनोली, जनपद अल्मोड़ा हेतु 25 नाली की भूमि 1 रूपये की दर से पट्टेदार को दी जायेगी.
लघु सुक्ष्म, मध्यम उद्योग से सम्बन्धित क्रय वरीयता नीति 2019 प्रख्यापित की गई.
पर्यटन विभाग में देहरादून, पुरकुल ग्राम से मसूरी लाइब्रेरी चैक रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड़ के माध्यम से निवेश किया जायेगा. मैसर्स एफआईएल इडिस्ट्रियल एकल निविदा.
आबकारी नीति लागू
संयुक्त प्रान्त अधिनियम-1910 अनुकूलन रूपान्तर आदेश 2002 की धाराओं में परिवर्तन हेतु अवैध शराब रोकने हेतु 7 वर्ष की गैर जमानती सजा.

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