-प्रदेश में 15 अक्टूबर से खुलेंगे मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल और पिक्चर हॉल

देहरादून, आगामी 15 अक्टूबर के राज्य में आप सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स व थियेटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जा पाएंगे। स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क में भी आंनद उठा पाएंगे, सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद इनको खोलने की अनुमति दे दी है। 15 अक्टूबर के बाद विभिन्न समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति भी शिरकत कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। छोटे क्षेत्रों के हॉल में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोगों को ही एकत्र होने की अनुमति दी जाएगी।
व्यापारिक प्रदर्शनियों का भी आयोजन हो पाएगा
गुरुवार को प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में अनलॉक-पांच की गाइडलाइन जारी कर दी है।स्पष्ट किया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद व्यापारिक प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जा सकेगा। दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों और विदेशी पर्यटकों को भी आने की अनुमति होगी, हालांकि इसके लिए उन्हें स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर स्वयं का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

जिला प्रशासन नहीं करेगा lockdown
यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन बिना राज्य सरकार की अनुमति के जिले में किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगा सकेगा। प्रदेश में यात्रियों के लिए ट्रेन और हवाई संचालन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। उत्तराखंड के भीतर एक से दूसरे जिले में आने पर कोई रोकटोक नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों को स्मार्टसिटी,देहरादून के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
-पांच दिन से अधिक समय के लिए बाहर जाने पर 10 दिन का होम क्वारंटाइन
-पांच दिन से अधिक समय के लिए बाहर जाने वाले को लौटने पर 10 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा।
-सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है, लेकिन उन्हें अनिवार्य रूप से अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा।
-प्रदेश में आने वाले सभी पर्यटकों को आने से पहले स्मार्टसिटी देहरादून वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
-पार्क में 100 लोगों को घूमने की अनुमति।
– मंत्री विधायकों, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, विधिक अधिकारी, एडवोकेट जनरल, सरकारी वकील, राज्य व केंद्र सरकार के अधिकारी आदि को क्वारंटाइन से छूट
-इस दौरान उन्हें मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन करना होगा।
नियम न मानने पर होगा जुर्माना
प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि जिला प्रशासन इन गाइडलाइन के मानकों में नहीं कर सकता। बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को इनका अनुपालन करना जरूरी होगा। इसका उल्लंघन करने वालों अथवा पोर्टल में गलत जानकारी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी