-उत्तराखंड कैबिनेट में आए ३२ प्रस्ताव, जानिए किन ३० फैसलों पर लगी मुहर
देहरादून, आगामी 23 सितंबर से राज्य विधानसभा का मानसून सत्र शुरु हो रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई निर्णय लिए गए. सचिवालय में हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में ३२ प्रस्तावों पर चर्चा हुई. जिनमें से ३० प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। कैबिनेट में विधानसभा का सत्र एक दिन करने पर भी मंथन हुआ. इसके अलावा सरकार ने केंद्र की तर्ज पर व्यावसायिक वाहनों के टैक्स में छूट तीन माह तक बढ़ा दी है. ये भी निर्णय लिया गया कि अब एक करोड़ के निवेश वाले उद्यम भी एमएसएमई नीति के दायरे में लाया जाएगा.
कैबिनेट के ये प्रमुख फैसले
१. उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश २०१५ में संशोधन।
२. उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक २०२० दोबारा स्थापित होगा।
३. सार्वजनिक स्थल/संस्थान, परिसर में मास्क पहने जाने की अनिवार्यता के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
४. मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।
५. कुल छह श्रम सुधार से संबंधित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय। राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधान सभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा।
६. उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यायल का नाम वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यायल रखा जाएगा।
७. उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश २०२० के संबंध में निर्णय।
८. पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना २०२१ के लिए कृषि से सार्वजनिक उद्यम में परिवर्तन करने के संबंध में निर्णय।
९. केदारनाथ मुख्य पैदल मार्ग के चौड़ीकरण, मंदिर चौड़ीकरण, पुर्ननिर्माण आवंटित भूमि पर भूमिधरी का अधिकार।
१०. लोनिवि के करीब ३५० संविदा जूनियर इंजीनियरों का मानदेय १५००० से २४००० करने का निर्णय।
११. संस्कृति विभाग में महानिदेशक पद की स्वीकृति।
१२. पेयजल निगम सलाहकार प्रबन्ध निदेशक पद चयन भर्ती नियमावली बनेगी।
१३. नगर निकाय में जेसीओ रैंक से छोटे पद पर सैन्य विधवा को गृह कर से मुक्ति।
१४. शहरी विकास विभाग में ईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए ग्रेड डाउन करने का निर्णय।
१५. धुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली २०२०।
१६. सिंचाई विभाग के नहरों के निर्माण कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा के लिए चार छोटे भागो में कार्य विभाजन पर छूट।
१७. उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संर्वग सेवा नियमावली २०२०।